प्रतापगढ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त मुस्तफा शेख पिता मंजुर खान शेख निवासी निठाउवा जिला डुंगरपुर को धोखाधडी कर पीडित महिला से रूपये ऐठने व उसका यौन शोषण करने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास व एक लाख पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह रूपये अभियुक्त से पीडिता को दिलाया जावेगा।
लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने जानकारी देते हुए बताया कि केसरियावाद निवासी पीडिता ने थाना धरियावद पर अपने पति के साथ उपस्थित होकर दिनांक ३१.०५.२०१३ को रिपोर्ट दी थी कि जिसमें उसने अभियुक्त मुस्तफा शेख को जान पहचान हो जाने से उसके साथ अपने पति का टिफिन भेजने की बात कही और इसका लाभ उठाकर अभियुक्त ने पीडिता को अपने झांसे में लेकर उससे नब्बे हजार रूपये ले लिए और कहा कि उसे बस में पार्टनरशिप दिलवायेगा। यह रूपये पीडिता ने अपने जेवर व मंगलसूत्र तक बेचकर अभियुक्त को दिये और पीडिता द्वारा मांगे जाने पर उसे अकेली बुलाकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। इस पर थाना धरियावद द्वारा प्रकरण संख्या १३७/२०१३ अन्तर्गत धारा ३७६, ३८४ भादसं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया जिसमे अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से ०९ गवाह व १३ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए दोनो पक्षो की बहस सुनकर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना व अपराध अन्तर्गत धारा ४०६ भादसं. मानते हुए तीन वर्ष का कारावास व अभियुक्त से एक लाख पच्चीस हजार रूपये लेकर पीडिता को क्षतिपुर्ति दिलाने का दण्डादेश सुनाया।
विशेष टिप्पणी- न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि बस में पार्टनरशिप दिलाने का विश्वास दिलाकर अभियुक्त ने पीडिता से अपने जेवर घिरवी रखवा दिये बिकवा दिये और यहां तक कि उसके सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र तक को अभियुक्त ने लेकर बिकवा दिया और ना तो बस में उसे पार्टनरशीप हासिल हुई व ना ही मांगने पर उसे पैसा लौटाया इस प्रकार का कृत्य अभियुक्त का समाज में गलत संदेश देता है ऐसा व्यक्ति दया का पात्र नहीं हो सकता है। अतः उसे उक्त सजा सुनाई गई।
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