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12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार पर मृत्युदंड के प्रावधान को केंद्र की मंजूरी

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21 Apr 18
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12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार पर मृत्युदंड के प्रावधान को केंद्र की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा देने संबंधी एक अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है। इसमें ऐसे अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का नया प्रावधान लाने की बात है।

जम्मू कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत जिले में हाल ही में लड़कियों से बलात्कार और हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि 12 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए कानून मंत्रालय कानून में संशोधन पर विचार कर रहा है।

मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के दौरे से लौटने के तत्काल बाद आयोजित की गयी। प्रधानमंत्री आज सुबह ही वापस लौटे जहां एअरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया।

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