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चारा घोटाला :14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

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24 Mar 18
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चारा घोटाला :14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना रांची : चारा घोटाला के दुमका कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को शनिवार को बड़ा झटका लगा. सीबीआइ के विशेष जज शिवपाल सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू को चारा घोटाला मामले में अब तक की सबसे लंबी सजा सुनायी. कोर्ट ने उन्हें सात साल के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में दोपहर दो बजे फैसला आना था, लेकिन सीबीआइ की विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने अचानक 11 बजे सजा का एलान कर दिया. अरुण कुमार सिंह को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अविभाजित बिहार के सबसे बड़े घोटाला के चौथे मामले RC 38A/96 में लालू प्रसाद समेत 19 लोगों को 21 मार्च को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था. बिहार के एक और पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

लालू प्रसाद समेत दोषी ठहराये गये सभी 19 लोगों की सजा के बिंदुओं पर तीन दिन (21 से 23 मार्च तक) सुनवाई हुई. इसके बाद शनिवार को सजा का एलान किया गया. शुक्रवार को लालू प्रसाद को हाइकोर्ट से भी झटका लगा, जब चाईबासा कोषागार से निकासी के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.
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