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पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की बैठक

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26 Mar 18
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जैसलमेर | जिला मुख्यालय में सोमवार को पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की बैठक हुई इसमें मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पंचायतों में प्रषासनिक व्यवस्था में फेरबदल का विरोध करने का निर्णय किया। जिलाध्यक्ष झब्बरसिंह राठौड़ ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की कमान पंचायत के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बखूबी संभाल रखी है। उनके सहयोग से जनता के कार्य सरलतापूर्वक हो रहे है और सरकार की हर योजना का लाभ लाभार्थियों को आसानी से मिल रहा है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(1) के तहत ग्राम सेवक व कनिष्ठ लिपिक दोनो पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के सदस्य है। इस अधिनियम के तहत पंचायत के मामले में कार्यालय अध्यक्ष व संस्था अध्यक्ष, सरपंच होते है व कार्यालय के समस्त कर्मचारी उनके निर्देषानुसार व आदेषानुसार कार्य करते है। जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद में कार्यालय अध्यक्ष व संस्था अध्यक्ष अलग-अलग होते है। लोकतंत्र की इस संस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन नही होना चाहिए। उन्होने बताया कि इसमें संषोधन होने पर न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होने की संभावना है। वहीं सरपंचो की शक्तियां भी कम हो जायेगी। जिसका पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन विरोध करेगा। बैठक में प्रदेष संगठन मंत्री चन्द्रवीरसिंह राठौड़, गणपतसिंह, आलमाराम, जोगेन्द्रसिंह भाटी, चिम्माराम, बीरबलखां, विषनाराम ब्लाॅक अध्यक्ष सांकडा, मूरलीधर देवपाल, गिरधारीराम सहित अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी शामिल थे।


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