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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ

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25 Jun 15
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जैसलमेर । सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http:// sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
हिम्मत सिंह कविया सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमर ने बताया कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in ,वं http:// ेरमण्तंरेंजींदण्हवअण्पदपर आमंत्रित किये जायेंगे। छात्रावासों में गत वर्ष आवासित विद्यार्थियों को भी प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष ई-मित्र कियोस्क, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट आदि के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा ७ वर्ष एवं गत परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य किये गये हैं यथाः ई-मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर /यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्र्रमाण-पत्र, (केवल बीपीएल के लिए), निःशक्त प्रमाण-पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिए), आय प्रमाण-पत्र (गैर बीपीएल के लिए), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिए) पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिए), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिये)। उक्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी। स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाईन सबमिट करनी होगी। फाईल का आकार २०० के.बी. से कम होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों में २५ जून तक गत परीक्षा में ५० प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले पूर्व से आवासरत विद्यार्थियों एवं अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन, बीपीएल आदि को मैरिट अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर २६ जून से ०५ जुलाई तक पूर्व से आवासरत ५० प्रतिशत से कम प्रप्तांक एवं २.५० लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर ०६ जुलाई से १५ जुलाई तक किसी भी श्रेणी के २.५० वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका को प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर १५ जुलाई के उपरान्त ’’पहले आओ पहले पाओ’’ व्यवस्थान्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।
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