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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कैद

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04 Oct 17
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डूंगरपुर | ढाईसाल पहले किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम पीठासीन अधिकारी मदन गोपाल आर्य ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी वरदा थाना क्षेत्र के भुलावाड़ा निवासी हाजा उर्फ हांजालाल पुत्र रूपा डामोर मीणा को कड़ी कैद और 11 हजार 500 रुपए जुर्माना भी भरना होगा। राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंषा की गई है।
अपर लोक अभियोजक नरेश कलाल ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने एसपी को परिवाद सौंपकर बताया था कि उसकी करीब 17 साल की बेटी को 13 मई, 2015 को आरोपी हाजा उर्फ हांजालाल पत्नी बनाने की नीयत से भगा ले गया। रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। 12 दिन बाद पता लगा कि उसकी बेटी के साथ आरोपी दुष्कर्म कर रहा है और उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। इसमें यह भी बताया था कि उसकी बेटी ने गत वर्ष कक्षा 9वीं की परीक्षा दी थी। आरोपी पहले से शादीशुदा होकर एक बच्चा भी है।

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