आम्रपाली समूह के निदेशकों को देश से बाहर जाने से रोका
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14 Oct 17
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नईं दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल इस्टेट कारोबारी आम्रपाली समूह के निदेशकों को उसकी अनुमति के बगैर विदेश जाने से आज रोक दिया।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाईं चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय पीठ ने आम्रपाली सिलिकन सिटी वैली फ्लैट ओनर्स वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी को दो सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। न्यायालय ने इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफडे को फ्लैट खरीददारों के मामले में मदद के लिये न्याय मित्र नियुक्त किया है। आम्रपाली सेन्चुरियन पार्क प्रा लि की ग्रेटर नोएडा में तीन अन्य परियोजनाओं में मकान खरीदने वाले सौ ऐसे ही निवेशकों की एक अन्य याचिका पर न्यायालय ने छह अक्तूबर को केन्द्र और आम्रपाली समूह को नोटिस जारी किये थे।
याचिका में आम्रपाली सिलिकन सिटी प्रा लि को दिवालिया घोषित करने के लिये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में शुरू की गयी कार्यंवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे आम्रपाली सेन्चुरियन पार्क प्रा लि के मकान खरीददार प्रभावित हुये हैं। (शेष पृष्ठ 2 पर) निदेशकों को देश से बाहर जाने से रोका .पीठ ने आम्रपाली सिलिकन सिटी वैली फ्लैट ओनर्स वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर कंपनी को जारी किया नोटिस
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