नई दिल्ली । कर विभाग ने जीएसटी रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और मसौदे जारी किए। इसके तहत करदाता द्वारा करों, ब्याज व शुल्कों के रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा व तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।यहां जारी एक बयान के अनुसार भागीदारों को इन मसौदा नियमों पर टिप्पणी के लिए कल तक का समय दिया गया है। इन नियमों को वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 30 सितम्बर को होने वाली दूसरी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक अप्रैल, 2017 से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
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