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अधिनियम प्रावधानों की समीक्षा के लिए समिति का गठन

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16 Jul 18
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा के लिए कंपनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में दस सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। कंपनी मामलों के मांलय के आज यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। यह समिति अधिनियम के दंडात्मक प्रक्रिया तय करने वाले कुछ प्रावधानों को बदलने के सुझाव देगी।सरकार का इरादा कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ ऐसे प्रावधानों में बदलाव करना है जो कुछ कायरें या चूक को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों का निपटारा कंपनी के भीतर ही किया जाना चाहिए या जुर्माना करके समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
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