पेंशन उत्पादों की वितरण के लिए नए नियम अधिसूचित
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16 Jul 18
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नई दिल्ली । पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने पेंशन उत्पादों की वितरण व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए बिक्री केंद्र (प्वाइंट आफ प्रजेंस - पीओपी) से जुड़े नए नियम अधिसूचित किए हैं। इसका उद्येश्य वृद्धवस्था पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाना है। नए नियम मार्च 2015 के पीओपी नियम का स्थान लेंगे। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (प्वाइंट आफ प्रजेंस) नियमन , 2018 में नियायमक ने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रीय पेंशन पण्राली तथा अन्य योजनाओं के लिए एक स्वतंत्र , मजबूत तथा प्रभावी वितरण चैनल को प्रोत्साहित करना है। नया नियमन यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को लेकर पीओपी की बाजार गतिविधियां अंशाधरकों के हितों की रक्षा के लिहाज से निष्पक्ष , कुशल और पारदर्शी हों।पीओपी अंशधारकों के लिये पेंशन योजनाओं से जुड़े मामलों को देखेंगे और योजना से संबंधित उनके सवालों का समाधान करेंगे। नए नियमन के अनुसार, ‘‘पीओपी अंशधारकों के अनुरोध को प्राप्त करने तथा तथा उसे आगे बढ़ाने एवं नियमन के लिए जवाबदेह होंगे।
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