राजू मामले में अनंत सिंह को नहीं मिली जमानत
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19 Jan 16
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पटना / हाई कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करने से पहले अदालत ने विधायक से जुड़े आपराधिक मामलों का भी अध्ययन किया था। फैसला सोमवार को सुनाया गया, लेकिन सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने जमानत देने की अपेक्षा ट्रायल को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पिछले साल 14 नवंबर को बिहटा के राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह का अपहरण कर लिया गया था।
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