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राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित

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25 Jul 16
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आमजन को सस्ती, सुलभ एवं आसामदायक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिवहन विभाग ने समस्त अधिसूचित मार्गों पर शेष रहे स्कोप के विरूद्ध निजी मंजिली वाहनों को ’’राजस्थान लोक परिवहन सेवा ’’ के तहत अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकार के अपर सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति अनुसार निजी वाहन स्वामी 476 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अब तक जारी किये गये परमिट के पश्चात् शेष रहे स्कोप के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। निजी वाहन स्वामी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 1 अगस्त को सायं 6 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र एकल एवं संयुक्त मार्गों के लिए उस प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हैं, जिसके क्षेत्राधिकार में मार्ग का सर्वाधिक मार्गांश पड़ता है। इसी के साथ लोक परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी अनुज्ञापत्रों में अधिसूचित या गैर अधिसूचित मार्ग के सम्मिलितिकरण हेतु भी आवेदन किये जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परिवहन सेवा योजना है। इससे सुदूर आदिवासी अंचल के निवासियों को बेहतर, सुगम एवं सस्ती परिवहन सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेंगी।

परिवहन मंत्री ने किया पौधरोपण

आरटीओ रावत ने बताया कि विभागीय मंत्री बाबूलाल वर्मा उदयपुर भ्रमण के दौरान स्थानीय कार्यालय का निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लिया तथा कार्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण करते हुए आमजन का आह््वान किया कि बिगड़ती पारिस्थिकी तंत्र एवं जलवायु में मानव अस्तित्व के लिये अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण तथा संवर्द्धन करें।
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