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उदयपुर परिवहन क्षेत्र में तीन माह में 126 लाइसेंस निलंबित

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20 Jul 18
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उदयपुर| उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून माह में कार्यवाही करते हुए उदयपुर परिवहन क्षेत्र में कुल 126 चालक लाइसेंस निलम्बित किये हैं।
प्रादेशिक परिहवन अधिकारी डाॅ. मन्नालाल रावत ने बताया कि निलम्बित किए गए चालक लाइसेंस में उदयपुर जिले के 69, राजसंमद जिले से 17, बांसवाड़ा जिले से 22, डूंगरपुर जिले से 18 सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अनुसार 6 अपराध यथानिर्धारित गति सीमा से तेज गति में वाहन चलाने पर, ट्रेफिक सिग्नल की लाल बत्ती का उल्लघंन करने पर, भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन करने पर, भार वाहनों में यात्रियों का परिहवन करने पर, नशे में वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर लाइसेंसिंग आॅथोरिटी को चालक का लाइसेंस कम से कम 3 माह के लिए अनिवार्य रूप से निलम्बित करना आवश्यक है।
श्री रावत ने बताया कि पिछले वर्ष इस प्रकार के उल्लंघन पाये जाने पर अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक उदयपुर परिवहन क्षेत्र में कुल 367 प्रकरणों में चालक लाइसेंस निलम्बित किये गये।

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