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हाउसिंग बोर्ड ने भूमि अवाप्ति के पेटे कोर्ट में जमा मुआवजा राशि निकलवाने के प्रयास शुरू किए

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14 Nov 17
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जयपुर | राजस्थानहाउसिंग बोर्ड ने अवाप्त की गई जमीन के पेटे विभिन्न न्यायालयों में जमा मुआवजा राशि की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा बोर्ड के जोनल ऑफिसों में अभियान चलाया जाएगा। बोर्ड कमिश्नर डाॅ. कुंज बिहारी गुप्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा भूमि अवाप्त के लिए भू-स्वामी द्वारा मुआवजा राशि नहीं लेने पर न्यायालय में मुआवजा जमा करवा दिया जाता है और तत्पश्चात संबंधित भू स्वामी के सहमत होने पर मुआवजे की राशि अथवा विकसित एवं व्यावसायिक भूमि नियमानुसार भू-स्वामी को आवंटित कर दी जाती है। डाॅ. गुप्ता ने सभी उप आवासन आयुक्त, वित्तीय सलाहकार एवं मण्डल सचिव से ऐसे सभी प्रकरणों की जांच कर विभिन्न न्यायालयों में जमा मुआवजा राशि को निकलवाकर मण्डल में वापिस जमा कराने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए है। जिनमें नकद राशि की एवज में काश्तकारों को विकसित भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु न्यायालय में जमा राशि अभी तक निरस्त नहीं की गई है।

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