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सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना

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28 Jul 17
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राजसमन्द / अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना जारी की गई है। इस योजना में सौर ऊर्जा पम्प कृषि कनेक्शन उन आवेदकों को देय होगा जो निगम की सामान्य श्रेणी में 3 एच.पी. अथवा 5 एच.पी. के लिए एक मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2013 तक पंजीकृत है। इस तिथि के बाद के पंजीकृत आवेदक एवं नये आवेदक जो इस योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प स्थापित करना चाहते है, वे आवेदक भी सामान्य श्रेणी में पंजीकरण कराने के पश्चात् इस योजना का लाभ उठा सकते है। आवेदकों को सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प इन आवेदकों की सामान्य श्रेणी के वरियता के अनुसार ही स्थापित किया जाएगा।

सहायक अभियंता (पवस) अजमेर विद्युत वितरण निगत लिमिटेड कांकरोली के अनुसार यह योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10 हजार पम्प स्थापित किये जाएंगे। इसके लिए 31 जुलाई 2017 तक आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदक एक हजार रुपये जमा कराकर इस योजना में पंजीकरण करने के लिए बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करा सकते है। आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय में अप्रभावित रहेगी। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरियता सूची में स्वतः निरस्त हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा वहन की जाएगी। आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरियता के अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किए जाएंगे। सौर ऊर्जा पम्प सेटों का निःशुल्क रख रखाव व 5 वर्ष तक बीमा निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जाएगा। जिसके लिए कम्पनी द्वारा कॉल सेन्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका त्वरित समाधान करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रारूप परिशिष्ट-1 निगम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
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