8 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत
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28 Jul 17
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राजसमन्द / बुधवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं विधिक सहायता प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिए न्यायालय के अवकाशागार में जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री नरसिंह दास व्यास की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सर्वसम्मति से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से 22 आवेदन पत्रों में आर्थिक रूप से गरीब एवं न्यायिक अभिरक्षा में बन्द आवेदकों को विधिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी प्रकार राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 में प्राप्त कुल 3 आवेदन पत्रों में विचार-विमर्श करने के बाद सहायता राशि स्वीकृत की गई। जिसमें प्रार्थीगण सुश्री रेखा पुत्री रतनलाल जाट को 3 लाख रूपये, श्रीमती राधा पुत्री श्री भैरूलाल जाट को 3 लाख रूपये एवं श्री गोकल चंद पुत्र श्री नोला नायक को दो लाख रूपये की सहायता राशि पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पारित की गई।
बैठक में श्री व्यास ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत समाज में अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ‘‘पीड़ित प्रतिकर निधि’’ के नाम से एक निधि का गठन किया गया है, जिसके अधीन प्रतिकर की राशि पीड़ित या आश्रितों को प्रदान की जाती है।
बैठक में पारिवारिक न्यायालय से श्री राजेश नारायण शर्मा, एमएसीटी जज श्री प्रभूलाल आमेटा, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री बृजमोहन बैरवा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विक्रम सिंह, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र कुमार, लोक अभियोजक श्री ललित साहू, अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्री जयदेव कच्छावा आदि उपस्थित थे।
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