माल एवं सेवा कर कटौती के लिए रजिस्ट्रेशन तत्काल कराऍ
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21 Jul 17
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राजसमन्द/ जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि माल एवं सेवा कर की कटौती करने हेतु वेबसाइट ॅॅॅण्हेजण्हवअण्पद पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्ट्रेशन की प्रति सहित कोष कार्यालय/उपकोषालय को सूचित करावें।
जिला कोषाधिकारी रामधन रेगर बताया कि रजिस्ट्रेशन नही होने की स्थिति में २५ जुलाई के पश्चात माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत आने वाले लेनदेन सम्बन्धित बिल कोषालय/उपकोषालय द्वारा पारित नही किये जावेंगे।
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