विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
( Read 2131 Times)
25 May 17
Print This Page
राजसमन्द | अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री नरसिंह दास व्यास के निर्देशानुसार पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मुख्यालय स्थित बाल सम्प्रेषण गृह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में श्री नरेन्द्र कुमार नें नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) 2015 की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिये। धूम्रपान रोकने के लिए धूम्रपान निषेध अधिनियम 2000 बना हुआ है। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, रेल्वे स्टेशन, बस, प्लेटफार्म आदि पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है। उन्होंने मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव यथा मुँह का केन्सर आदि जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्कूल, कॉलेज की 100 मीटर की दूरी तक कोई व्यक्ति तम्बाकू सामग्री का विक्रय नहीं कर सकता है और न ही अपने दूकान पर विक्रय के लिए रख सकता है।
इस अवसर पर उन्होंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं बताया कि कारखानों, ढाबों, खानों, होटलों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से श्रम मजदूरी नहीं करानी चाहिये। कोई दूकानदार या ढाबा मालिक 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मजदूरी के उद्देश्य से रखता है तो वह कानूनी रूप से अपराधी है। शिविर में अधिवक्ता नीलम शर्मा एवं कपिल व्यास सहित बालक-बालिकएं आदि उपस्थित थे।
Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Rajsamand News