GMCH STORIES

राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को राहत पहंुचायी जाए - मीणा

( Read 22322 Times)

26 Apr 17
Share |
Print This Page
राजसमन्द / मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला कलक्टर सी.आर.मीणा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों के साथ राजस्व से जुड़े कार्मिकों को निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 आगामी 8 मई से 30 जून तक जिले में चलाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इन शिविरों में लम्बित एवं नये राजस्व से संबंधित सभी मामलांे का निस्तारण अधिक से अधिक होकर लोगों को राहत पहंुचायी जाए इसके लिए शिविरों की तैयारी के लिए अभी से मुस्तैदी से जुट जाएं।

सीआर मीणा सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में उक्त अभियान के संबंध में आहूत की गई एक आवश्यक बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ शिविर की मंशा के अनुरूप कार्य कर राजस्व के मामलों का निस्तारण कराएं। इन शिविरों में राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इन्द्राज के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित परिवाद नामांतरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही एवं अपीलें बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने एवं नये रास्ते दर्ज करने सहित रास्तों संबंधित समस्याओं का निराकरण, ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामांतरकरणों का निवारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण करना, लम्बित गैर खातेदारी प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अपील अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि को सही करना आदि कार्य इन शिविरों के दौरान किए जाएंगे।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियत समय से तीन दिन पूर्व सभी मामलों को पंजीबद्ध कर उनके निराकरण की कार्यवाही पहले से पुख्ता कर ले जिससे कि शिविर के दिन लगभग शत प्रतिशत मामलों का निस्तारण हो सके। उन्होंने विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे शिविर के दौरान शिविर स्थल पर बैठक व्यवस्था, पेयजल, माईक एवं स्टाम्प वेण्डर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सूचना सहायक आदि के लगने वाले काउण्टरों के लिए टेबल एवं उचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। इसी के साथ आगंतुक परिवादियों के लिए बैठने के लिए जाजम के अलावा धूप से बचाव के लिए उपर की कनात आदि की व्यवस्था समन्वय के साथ कराएंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शिविरों की सफलता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जिसमें पटवारी, ग्रामसेवक, सदर कानूनगो की भूमिका रहेगी। इसी के साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से भी पात्र व्यक्तियों के आवेदन भरवाकर उन पर कार्यवाही करवाएंगे। उक्त सभी शिविर ग्राम पंचायत पर स्थापित अटल सेवा केन्द्रों पर आयोजित होंगे। इससे पहले सभी उपखण्ड अधिकारी संबंधित क्षेत्र के ई-मित्र केन्द्र के संचालकों को शिविर से संबंधित होने वाले कार्यों की जानकारी एक बैठक आयोजित कर उसमें दे दे जिससे कि प्रकरणों के निस्तारण में असमंझस की स्थिति नहीं रहे। स्टाम्प वेण्डर एवं फोटोग्राफर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शिविर से संबंधित आवश्यक मुद्रित फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

बैरवा ने निर्देश दिए कि शिविर समाप्ति के पश्चात् सभी प्रकरणों को सूचना सहायकों के माध्यम से पोर्टल पर अपडेट करें। इसमें कौताही न की जाए। बैठक में सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों से भी शिविर से संबंधित आवश्यक जानकारियां साझा की गई। बैठक में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो आदि उपस्थित थे।
Source :
This Article/News is also avaliable in following categories : Rajsamand News
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like