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होटलों, धर्मशालाओं को प्रतिमाह देनी होगी सांख्यिकीय सूचना

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24 Jun 16
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राजसमन्द जिले में स्थ्ति विभिन्न होटलों, धर्मशालाओं, सरायों, मुसाफिर खानों एवं पेईगगेस्ट संचालकों को उनके द्वारा ठहराये जाने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं रात्र् विश्राम करने वाले अतिथियों की संख्या सहित विभिन्न जानकारी निर्धारित प्रपत्र् में पर्यटन विभाग को प्रतिमाह की 3 तारीख तक उपलब्ध करानी होगी ।
पर्यटन विभाग की उप निदेशक सुमिता सरोच ने सभी होटलों, धर्मशालाओं, सरायों, मुसाफिर खानों एवं पेईगगेस्ट संचालकों से कहा कि वे निर्धारित तिथि को चाही गई सूचना आवश्यक रूप से प्रेषित करें । उन्होंने कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान पर्यटन व्यवसाय अधिनियम के तहत दो हजार रूपये का जुर्माना वसुला जा सकता है । उन्होंने बताया कि सभी संचालक अधिनियम की पालना सुनिश्चित करें और अधिनियम के उपबंधो को लागु करने में सहयोग करें और प्रतिमाह 3 तरीख तक पर्यटक सांख्यिकीय सूचना ई मेल पर भी भिजवाई जा सकती है ।
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