आत्महत्या के लिए विवश करने पर पति को जेल
( Read 10935 Times)
22 Oct 16
Print This Page
नाथद्वारामें दो साल पूर्व पत्नी को आत्महत्या करने को मजबूर करने के मामले में अपर सेशन के पीठासीन अधिकारी दीपचंद जोशी ने शुक्रवार को आरोपी पति को 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1500 रुपए का जुर्माने भी लगाया। आरोपी केलवाड़ा में थोरिया गांव निवासी डूंगरसिंह जी का नोहरा निवासी तेज सिंह पुत्र मोहन सिंह को सजा सुनाई। तेजसिंह को धारा 306 के तहत 6 साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 498 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही धारा 304 में आरोप मुक्त किया गया। इस मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पालीवाल ने की।
यहथा मामला : 7जून 2014 को नाथद्वारा थाने में श्याम सिंह चूंडावत ने दामाद तेज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। श्याम सिंह की बेटी प्रेम कुंवर का विवाह करीब 3 साल पूर्व तहसील केलवाड़ा गांव थोरिया के डूंगरसिंह जी का नोहरा निवासी तेजसिंह पुत्र मोहनसिंह से हुआ था। शादी के बाद तेज सिंह उसकी बेटी के साथ मारपीट और आए दिन लड़ाई-झगड़ा करता था। घटना के एक महीने पूर्व प्रेम कुंवर अपनी 10 माह की पुत्री के साथ पीहर में आकर रहने लगी। पीहर में रहने के दौरान तेज सिंह उसे फोन पर मारने की धमकियां देता था और रुपए की मांग करता। इसके चलते प्रेम कुंवर ने आत्महत्या कर ली।
Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Rajasthan News
,
Rajsamand News