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मालवाहक वाहन में यात्री को बिठाने पर बीमा कम्पनी दायित्व से मुक्त

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18 Feb 18
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प्रतापगढ , न्यायालय मोटरगाडी दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश श्रीमती रेखा राठौड द्वारा एक महत्वपुर्ण फैसला करते हुए माल वाहक वाहन में किये जा रहे यात्रीयों के परिवहन पर बीमा कम्पनी को दायित्व से मुक्त किया और सम्पुर्ण दायित्व वाहन मालिक व चालक पर सयुंक्त व पृथक-पृथक रूप से अधिरोपित किया।
वर्श २०१२ में वाहन चालक रमेषचन्द्र मीणा द्वारा वाहन पिकअप में बुक डिपो पर किताबे लेने हेतु जा रहा था । दौरान यात्रा उसने अपने पिकअप में यात्रीयो को केबिन में और केबिन के उपर सवारी के रूप में बिठा कर परिवहन किया था व ग्राम नरसाखेडी से आगे चलाक ने पिकअप को तेजगति व लापरवाही चला संकेत बोर्डो से टक्करा पिकअप पल्टी खा गई जिससे अन्दर बेठे रकमेष्वर उर्फ रामेष्वर मीणा की मृत्यु हो गई व दिपेश के चोटे आई। इस पर मृतक के वारीसान द्वारा द्वारा न्यायालय के समक्ष वाहन चालक, वाहन स्वामी व बीमा कम्पनी के विरूद्व उनसाठ लाख रूपया बाबत् क्षतिपुर्ति के लिये अपने अधिवक्ता प्रमोदसिंह के माध्यम से क्लेम प्रार्थना-पत्र पेष किया था। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता जयन्तिलाल मोदी व सिद्वार्थ मोदी द्वारा प्रतिरक्षा में यह तथ्य उठाया की वक्त दुर्घटना वाहन माल वाहक था तथा माल परिवहन हेतु ही वाहन का बीमा श्रीराम जनरल इन्षोरेन्स कम्पनी लि. द्वारा किया गया था ।
न्यायालय में प्रार्थी व बीम कम्पनी की ओर से हुऐ गवाहो के बयान व बीमा कम्पनी द्वारा उठाये गये तर्क को ध्यान में रखते हुऐ वर्तमान परिपेक्ष्य में माल वाहक वाहनों में व्यक्तियों को बिठने पर हो रही दुर्घटनाओं को दृश्टिगत रखते हुऐ यह महत्वपुर्ण निर्णय दिया और प्रकरण में न्यायाधीश महोदया द्वारा बीमा कम्पनी को सम्पुर्ण दायित्व से मुक्त किया व दायित्व वाहन स्वामी व चालक पर अधिरोपित किया गया।

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