घर में घुसकर चोरी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड
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19 Aug 17
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प्रतापगढ | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरनोद मुख्यालय प्रतापगढ श्रीमती कुमकुमसिंह ने घर में घुसकर चोरी करने के एक आरोपी को प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए तीन वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त गौतम पिता हकरू मीणा निवासी घटिया थाना सालमगढ को घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में दोशसिद्ध मानते हुए धारा ४५७ के तहत दण्डनीय अपराध होने से दोशी करार दिया जाकर तीन वर्श के साधारण कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा धारा ३८० भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोशी करार देते हुए तीन वर्श के साधारण कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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