मानपुरा में संचालित अवैध कत्लखाने के मामलें मे पुनः अनुसंधान के आदेश
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03 May 16
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प्रतापगढ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ श्री मदनगोपाल सोनी ने मानपुरा गांव में संचालित अवैध कत्लखाने के मामलें में पुलिस उपअधीक्षक को पुनः अनुसंधान किये जाने का आदेश प्रदान किया।
प्रकरण की जानकारी देते हुए प्रार्थी भंवरलाल कुमावत के अभिभाषक रमेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि मानपुरा गांव में कई वर्षो से जाकिर पिता मोहम्मद मुसलमान व उसके पुत्र नासिर व उसकी पत्नी द्वारा अवैध कत्लखाने का संचालन किया जा रहा है जिससे मानपुरा गांव में रहने वाले व्यक्तियों का जीना मुश्किल हो गया है। गांव में अवैधा कत्लखाने होने से बदबू फैल रही है। इस कारण इस गांव में लोग अपनी बेटियों का ब्याह करना नही चाहते है। पूरा गांव इस अवैधा कत्लखाने से त्रस्त है। जिस पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया जिसका अनुसंधान एएसआई ईश्वरसिंह द्वारा किया गया परंतु अनुसंधान अधिकारी आरोपीगण से साठ-गांठ कर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रोटेस्ट आवेदन पेश कर गवाहों के शपथ-पत्र पेश किये जिस पर न्यायालय ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुएं। पुलिस उप अधीक्ष स्तर के अधिकारी से पुनः अनुसंधान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
अधिवक्ता रमेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मानपुरा प्रतापगढ में कई वर्षों से अवैध कत्लखाने का संचालन किया जा रहा है जिस की शिकायत गांववालों ने जिला कलक्टर प्रतापगढ को प्रस्तुत की है परंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुइ्र है, नगर परिषद प्रतापगढ को भी आवेदन प्रस्तुत किया एवं पुलिस में भी प्रकरण दर्ज करवाया गया परंतु अवैध कत्लखाने को बंद नही किया गया। इस पर न्यायालय मे पुनः अनुसंधान कराये जाने की प्रार्थना की जिस पर न्यायालय ने पुनः अनुसंधान किये जाने के आदेश प्रदान किया।
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