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अफीम तस्करी के मामलें मे दस वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये जुर्माना

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30 Apr 16
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प्रतापगढ । विशिष्ठ न्यायाधीश-एनडीपीएस मामलात्-अश्विनी विज ने अपने अहम निर्णय मे अफीम तस्करी के दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपये से दण्डित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक शिवशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक- १०.०४.२०११ को थाना छोटीसादडी एसएचओ प्रेमबहादुर सिंह को जरिये मुखबिर सुचना मिली जिस पर एसएचओ मय जाब्ता रावतपुरा से बम्बोरा जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी की। दौराने नाकाबंदी रावतपुरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठ कर आये। पुलिस जाब्ता ने रोका व नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम पुष्करलाल पिता धनराज जणवा निवासी इण्टाली थाना वल्लभनगर व पीछे बैठे व्यक्ति का नाम शंकरलाल पिता ढीलाजी डांगी निवासी डांगीखेडा थाना वल्लभनगर का होना बताया। मोटरसाईकिल पर बीच मे रखा थैला शंकरलाल ने पकड रखा था जिस थैले की तलाशी ली तो अफीम होना पाया गया। तौल करने पर तीन किलो अफीम होना पाया गया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तगण को विरूद्ध धारा ८/१८ एनडीपीएस एक्ट मे न्यायालय मे चालान पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक श्री शिवशंकर भाण्ड ने की। अभियोजन पक्ष ने २० गवाहान के बयान कराये व २१ दस्तावेजी सबूत प्रदर्श करवाये।
दोनों पक्षों की बहस सुन कर स्वापक औषधि मनप्रभावी अधिनियम के तहत दर्ज महत्वपूर्ण मामलें में अपना निर्णय पारित करते हुए दोनों अभियुक्तगण पुष्करलाल व शंकरलाल को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व एक-एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।

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