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पेट्रोल-डीजल व गैस सिलेण्डर रिजर्व रखने का आदेश

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30 Jun 15
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प्रतापगढ़, मानसून के मौसम में संभावित प्राकृतिक आपदा को मध्यनजर रखते हुए पेट्रोल पम्प धारकों एवं गैस एजेन्सियों को पेट्रोल-डीजल व गैस सिलेण्डर रिजर्व रखने होंगे।
जिला कलक्टर (रसद) सत्यप्रकाश बसवाला की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में स्थित ऑयल कम्पनियों के अधिकृत समस्त पेट्रोल पम्प धारकों को ढाई हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल एवं पांच सौ लीटर ऑयल तथा सभी शहरी गैस एजेन्सियों को एक सौ एवं ग्रामीण गैस एजेन्सियों को 50 सिलेण्डर रिजर्व रखने को कहा गया है।
इसी प्रकार जिले के सभी खाद्यान्न थोक विक्रेताओं एवं उचित मूल्य दुकानदारों को नियंत्रित वस्तुओं का स्टॉक रखना होगा। जिला कलक्टर (रसद) सत्यप्रकाश बसवाला ने खाद्यान्न थोक विक्रेता को 50 क्विंटल गेहूं, उचित मूल्य दुकानदार को दो क्विंटल गेहूं, केरोसीन थोक विक्रेता को दो हजार लीटर केरोसीन व उचित मूल्य दुकानदार को दो सौ लीटर केरोसीन अपने पास स्टॉक में रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। रिजर्व स्टॉक आवश्यकता पड़ने पर जिला रसद अधिकारी, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
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