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हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक

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28 Jul 15
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चंडीगढ़ हरियाणा सरकार की ओर से बिश्नोई, जाट, जाट सिख, रोड़ और त्यागी को ओबीसी में शामिल करनेे के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में जाट आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार का तर्क था किअभी जाट आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन पर अमल जारी है।
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि यदि सरकार आरक्षण खत्म नहीं करती तो हाईकोर्ट आदेश देगा। सोमवार को जाट आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। यह मामला अब सामान्य मामलों की तरह सुनवाई के लिए आएगा। जस्टिस एसके. मित्तल एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की बेंच ने सरकार से पूछा था कि आरक्षण देने के लिए केसी गुप्ता की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है और हरियाणा ने आरक्षण इसी रिपोर्ट के आधार पर दिया था। जब रिपोर्ट खारिज हो चुकी है तो राज्य में जाट आरक्षण क्यों जारी है।
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