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अगस्ता वेस्टलैंड ने बैंक गारंटी संबंधी याचिका वापस ली

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19 Feb 18
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नईं दिल्ली। इतालवी हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय नौसेना द्वारा तीन करोड़ रपये की बैंक गारंटी भुनाये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले ली है।गौरतलब है कि कंपनी ने नौसैनिक उपयोगिता वाले 56 हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के लिए दी गयी निविदा के दौरान तीन करोड़ रपये की बैंक गारंटी दी थी।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने बैंक भुनाने के संबंध में सरकार पर लगाये प्रतिबंध को हटा लिया। इसके बाद केन्द्र ने उसे भुनाया और अंतत: कंपनी ने इस संबंध में अदालत में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। इतालवी कंपनी की ओर से न्यायमूर्ति जयंत नाथ के समक्ष याचिका वापस लेने की अर्जी दी गयी। उसपर सुनवायी करते हुए अदालत ने हेलीकॉप्टर निर्मात कंपनी की ओर से दायर दीवानी मुकदमे कोवापस ले लिया गयाबताकर इसे खारिज कर दिया।अदालत ने पिछले 17 अक्तूबर को बैंक गारंटी भुनाने पर रोक लगाने संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया था।अदालत ने उक्त आदेश इसलिए दिया था क्योंकि इतालवी कंपनी ने उसके निर्देशानुसार नातो तीन करोड़ रपये अदालत में जमा किये थे और नाहीं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आईंसीआईंसीआईं, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी जैसे किसी अन्य बैंक की गारंटी दी थी।अदालत ने पहले स्पष्ट किया था कि उसके निर्देशों को नहीं मानने की स्थित में वह अंतरिम स्थगनादेश को वापस ले लेगा।
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