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ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एओएल महोत्सव से जुड़े मामले पर रखा फैसला सुरक्षित

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14 Nov 17
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नई दिल्ली । ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव के कारण यमुना के डूब क्षेत्र को हुए नुकसान के मुद्दे पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनीं। अपनी दलील में मंत्रालय ने कहा कि 2006 की एक पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मुताबिक, महोत्सव के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी लिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली प्रदूषण नियंतण्रसमिति (डीपीसीसी) और आध्यात्मिक गुर रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) की दलीलें भी सुनीं। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पूर्व आवेदक मनोज मिश्रा के वकील ने दलील दी कि नदी को गहरा नुकसान पहुंचा है और संबद्ध प्राधिकारियों को इसकी भरपाई करनी चाहिए।

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