फार्मासिस्ट भर्ती-2013 केस में मांगा जवाब
( Read 3251 Times)
13 Aug 17
Print This Page
जयपुर। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2013 में एसबीसी के अभ्यर्थी को एसबीसी की मेरिट में होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2013 में एसबीसी के अभ्यर्थी को एसबीसी की मेरिट में होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्य सचिव अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही भर्ती में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना ने यह अंतरिम आदेश सुरेश कुमार कसाना की याचिका पर दिया।
Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
National News