चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि तमिलनाडु के स्कूल, कॉलेजों और विविद्यालय समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम्) का गायन होना चाहिए।के. वीरामणि की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने यह आदेश दिया। वीरामणि ने न्यायालय से अपील की थी कि वह तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड को उसे एक अंक देने का आदेश दे। वीरामणि ने याचिका में कहा कि उसने 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी, जिसमें उससे पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है। उसने जवाब में बांग्ला लिखा था, लेकिन उत्तर कुंजी में इसका जवाब संस्कृत दिया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे 89 अंक मिले, जबकि न्यूनतम पात्रता अंक 90 थे जिसके कारण उसका चयन नहीं हो सका।
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