शाहरुख खान को राहत
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21 Jul 17
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अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर आज अंतरिम स्थगन लगा दिया। अपनी फिल्म रईस के प्रोमोशन के दौरान इस वर्ष की शुरुआत में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ में एक व्यक्ति की हृदय गति रूक जाने से मौत हो गई थी जिसमें उनकी कथित अभियोज्यता को लेकर मुकदमे में अदालत ने यह स्थगन लगाया। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी. एम. पंचोली की पीठ ने सुपरस्टार को राहत दी। पीठ ने वडोदरा अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर भी रोक लगा दी जिसने 23 जुलाई को अभिनेता को पेश होकर मामले में आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया था।
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