पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयरों की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी के दस साल पुराने एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और 12 अन्य पर वायदा एवं विकल्प (डेरिवेटिव) कारोबार करने से एक साल की रोक लगा दी।भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्र वार को जारी इस आदेश में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) को 1,000 करोड़ रपए लौटाने का भी आदेश दिया है। उधर आरआईएल ने इसे ‘‘अन्यायपूर्ण प्रतिबंध’ बताया और कहा कि वह इसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देगी। यह मामला रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में वायदा एवं विकल्प कारोबार में कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है।
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