गृह मंत्रालय ने धन शोधन मामले में जांच के लिए शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय को अदालत द्वारा जारी एक अनुरोध भेजा है। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भेजे पत्र में मुंबई की विशेष अदालत के आदेश का विवरण भेजा है, जिसमें माल्या को भारत लाने के लिए भारत-ब्रिटेन परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लगाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को मंजूर किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्रालय से माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन के अधिकारियो को संदेश भेजने का अनुरोध किया गया है। धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष अदालत ने पिछले पखवाड़े में माल्या के खिलाफ भारत-ब्रिटेन की संधि के तहत आदेश जारी करने के ईडी के अनुरोध को मंजूर किया था।
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