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राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण रद

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10 Dec 16
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जयपुर | राजस्थान में गुर्जर आरक्षण पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए बनाए गए एसबीसी (स्पेशल बैकवर्ड क्लास) कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया है। वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों सहित गाड़िया लुहार, रायका, बंजारा एवं गडरिया जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पिछले वर्ष एसबीसी आरक्षण कानून बनाया था। शुक्रवार को जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच ने इस कानून और इसके लिए जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद कर दिया। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को पहली बार 2008 में एसबीसी की अलग से श्रेणी बनाते हुए पांच प्रतिशत का आरक्षण दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 49 से बढ़कर 54 फीसद हो गया था। 2009 में हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। 2010 में हाई कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण पर पुनर्विचार के निर्देश दिए थे।
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