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हरिद्वार के घाटों पर प्लास्टिक की बोतल पर एनजीटी ने लगाया प्रतिबंध

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02 Aug 15
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नई दिल्ली । हरिद्वार से अब प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल लाना संभव नहीं हो सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि लोग प्लास्टिक की बोतलें लेकर आते हैं और इस्तेमाल के बाद घाटों पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे में घाटों पर प्लास्टिक बोतलों की दुकानदारी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
एनजीटी ने एक लोकल कमिश्नर नियुक्त कर 4 अगस्त रिपोर्ट भी मांगी है। स्थानीय पुलिस-प्रशासन को उन्हें सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अब घाट पर गंगाजल लेने या पानी इस्तेमाल के लिए सिर्फ जेरीकेन ही चलेगा। घाटों पर प्लास्टिक का छाता और रेनकोट भी नहीं ले जा सकेंगे। एनजीटी का कहना है कि किसी भी सूरत में प्रदूषण नहीं होना चाहिए।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है वह घाटों पर जाकर चेक करेंगे कि कहीं इन आदेशों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा और स्थानीय निकाय क्या काम कर रहा है।
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