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विकलांगों को मिलेगी केंद्रीय नौकरियों में दस साल की छूट

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30 Jun 15
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नई दिल्ली \ केंद्रीय नौकरियों में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा में दस साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी पांच साल अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है। यह छूट सीधी भर्ती पर लागू होगी। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 1कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से सोमवार को जारी नए प्रावधानों के तहत इस छूट का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनकी उम्र 56 वर्ष से ज्यादा न हो। इससे पहले विकलांगों को पांच वर्ष की छूट दी जा रही थी। ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के मामलों में एससी-एसटी और ओबीसी को क्रमश: 10 और आठ साल की छूट प्राप्त थी। नए नियमों के तहत दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि, बधिर और चलने-फिरने में असमर्थ (सेरेब्रल पाल्सी) अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में इसका लाभ मिल सकेगा।
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