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तंबाकू के दुष्परिणामों और रोकथाम की जानकारी दी

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27 Sep 16
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कोटा | लाडपुरा पंचायत समिति सभागार विकास हाॅल में सोमवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें मीडिया स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई। साइकोलॉजिस्ट आशीष असवाल ने तंबाकू से होने वाले दुष्परिणमों पर चर्चा करते हुए रोकथाम के लिए विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों को साथ लेकर पुलिस चिकित्सा विभाग की सहायता से जिलेभर में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6 एवं 7 की पालना कराई जाएगी। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चाय की दुकानें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में धूम्रपान तंबाकू के सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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