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फोटो जर्नलिस्ट से मारपीट करने वाले को एक साल की कैद

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04 May 16
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कोटा| कोर्ट ने फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा छीनने और उसके साथ मारपीट करने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर डेढ़ हजार का जुर्माना किया है। यह फैसला न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने सुनाया। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि फरियादी को बाएं कान की सुनने की क्षमता कम हो गई है। वह चोट के कारण फरियादी अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी पूर्ति मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती। आरोपी को किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता। अत: आरोपी को दंडित किया जाता है।
फोटो जर्नलिस्ट ने 1 नवंबर 2013 को नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गोबरिया बावड़ी निवासी पंकज उर्फ कालू पुत्र कुंजबिहारी के विरुद्ध चालान पेश किया था। केस में 6 गवाहों के बयान कराए गए।
कोर्ट ने केस में सुनवाई कर आरोपी को आईपीसी की धारा 341 के अपराध में बरी कर दिया।
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