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राज्य के भीतर ही माल के खरीद-बेचान पर नहीं देना होगा ई-वे बिल

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30 Jan 18
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जोधपुर |एक फरवरी से देश में एक से दूसरे राज्य में, यानी इंटर स्टेट 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के माल के खरीद-बेचान पर ई-वे बिल अनिवार्य होगा। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक से दूसरे शहर, यानी इंट्रा स्टेट, खरीद-बेचान पर भी ई-वे बिल जरूरी होगा, लेकिन राजस्थान में फिलहाल इंटर स्टेट ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू हो रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार संभवतया आगामी जून से प्रदेश में भी इंट्रा स्टेट ई-वे बिल सिस्टम लागू हो जाएगा।

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