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आसाराम को गांधीधाम भेजने की अनुमति में अब चार जुलाई को होगी सुनवाई

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26 Jun 15
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आसाराम  को  गांधीधाम भेजने की अनुमति में अब चार जुलाई को होगी सुनवाई देवीसिंह बडगूजर जोधपुर। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडन के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को एक अन्य मामले में प्रोडक्शन वारंट पर गुजरात के गांधीधाम ले जाने की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। इसी दिन उच्च न्यायालय आसाराम को गुजरात ले जाए जाने पर फैसला करेगा।
ध्यान रहे कि आसाराम के खिलाफ गांधीधाम में एक अन्य मामला विचाराधीन है। इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने है। आरोप तय किए जाने के समय आसाराम को वहां की कार्ट में उपस्थित रहना जरूरी है। इस पर गांधीधाम कोट ने जोधपुर जेल अधीक्षक को पत्र भेज आसाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गांधीधाम भेजने को कहा। पत्र मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश को इसकी जानकारी देते हुए आसाराम को गांधीधाम ले जाने की अनुमति मांगी। न्यायाधीश ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में इस मामले की रोजाना सुनवाई की जा रही है। आसाराम की अनुपस्थिति में इस मामले की सुनवाई संभव नहीं है। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में विविध आपराधिक याचिका दायर कर अनुमति देने की मांग की गई। इस याचिका पर अवकाश कालीन न्यायाधीश पीके लोहरा की अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई आज तक के लिए टल गई थी।
आज न्यायाधीश लोहरा ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए कुछ समय की मांग की गई। न्यायाधीश लोहरा ने चार जुलाई को अगली सुनवाई तिथि पर जवाब पेश करने को कहा। राज्य सरकार के जवाब के आधार पर न्यायालय आसाराम को गांधीधाम भेजने के बारे में अपना फैसला सुनाएगा।
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