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रामदेवरा मेले के दौरान वाहनो की गति सीमा निर्धारित

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12 Aug 17
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जैसलमेर । जिले में सडक दुर्घटनाओ को रोकने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं रामदेवरा मेले के दौरान घटित होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कैलाश चन्द मीना ने मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा ११२(२) सपठित राजस्थान मोटर यान नियम १९९० के अध्याय आठ के नियम ८.१(१) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी कर रामदेवरा मेले के दौरान वाहनों की गतिसीमा निर्धारित की है।
जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार पोकरण व रामदेवरा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए भारी वाहनों(बस व ट्रक ) के लिए ५० किलोमीटर प्रतिघण्टा, कार व जीप के लिए ६० किलोमीटर प्रतिघण्टा व मोटर साईकिल ४५ किलोमीटर प्रतिघण्टा गतिसीमा निर्धारित की है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र मार्ग पर रामदेवरा/पोकरण भारी वाहनों(बस व ट्रक ) के लिए ३० किलोमीटर प्रतिघण्टा, कार व जीप आदि हल्के वाहन के लिए ३५ किलोमीटर प्रतिघण्टा, मोटर साईकिल २५ किलोमीटर व स्कूल बस २५ किलोमीटर प्रतिघण्टा गतिसीमा निर्धारित की है। यह आदेश १६ अगस्त से ६ नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

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