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पीडत प्रतिकर स्कीम के तहत २.३० लाख रूपए की राशि स्वीकृत

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28 Apr 17
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जैसलमेर । जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में पीडत प्रतिकर स्कीम व विधिक सहायतार्थ आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक एडीआर भवन में आयोजित की गई। बैठक में अपराध से पीडत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर की बैठक में तीन मामलों में राजस्थान पीडत प्रतिकर स्कीम, २०११ के तहत पीडताओं को २.३० लाख रूपए की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायालय में लंबित एक प्रकरण अंतर्गत धारा ३६५, ३७६, ३४२ भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की पीडता कमला को १.५० लाख रूपये की अंतरिम राशि स्वीकृत की गई। इसी प्रकार पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पीडता गुडडी व जेठी को ४०-४० हजार रूपये की अंतरिम राशि पीडता के साथ गठित अपराध के परिणामस्वरूप उसको पहुंची शारीरिक व मानसिक वेदना को देखते हुए स्वीकृत की गई। इसके अलावा विधिक सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी विचार-विमर्श किया जाकर आवेदकों की पात्रताओं को देखते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई एवं ०१ प्रकरण में आवेदन स्वीकृत किया गया।*************
****** बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य जिला कलक्टर मातादीन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्णिमा गौड, अध्यक्ष बार एसोसिएशन विमलेश कुमार पुरोहित उपस्थित थे।
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