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एक ही मकान का किराया भत्ता

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21 Feb 17
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जैसलमेर, वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में कोषाधिकारी जसराज चौहान ने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित किया है कि राजकीय सेवा में सेवारत पति-पत्नि जो की एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित है तथा एक ही मकान में रहते है तो उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में से जिसका अधिक हो, आहरित किया जावें तथा संवेतन बिलों में राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम १९८९ के प्रपत्र बी के प्रमाण पत्र के साथ घोषणा के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। उ
उन्होंनें बताया कि यह घोषणा प्रमाण पत्र कोष/ उपकोष कार्यालय से कार्य दिवस में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंनें बताया कि यदि माह जनवरी २०१७ के वेतन में दोहरे मकान किराये भत्ते का आहरण किसी राजसेवक द्वारा कर लिया गया तो उसका समायोजन आगामी माह के वेतन से एक मुश्त किया जावें।

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