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माल्या को प्रत्यर्पण मामले में दो अप्रैल तक जमानत मिली

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13 Jan 18
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लंदन, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ करीब 9000 करोड़ रपये की धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने दो अप्रैल तक जमानत दे दी है।
ब्रिटिश जज ने भारत सरकार की ओर से पेश किए गए सबूतों की स्वीकार्यंता के खिलाफ बचाव पक्ष की दलीलें सुनी। बैंकों के कजरे में धोखाधड़ी और धन शोधन के मामलों में मार्च 2016 से भारत से फरार चल रहे 62 वर्षीय शराब कारोबारी विजय माल्या पर लंदन की एक अदालत में चार दिसंबर को प्रत्यर्पण मामले की सुनवाईं शुरू हुईं थी।प्रत्यर्पण के लिए जारी वारंट के आधार पर माल्या को पिछले साल अप्रैल में लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह जमानत पर चल रहे हैं।माल्या के मुकदमे पर कल अंतिम सुनवाईं होने की उम्मीद थी लेकिन यह बेनतीजा रही क्योंकि बचाव पक्ष अभी अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाया।अगली सुनवाईं की तारीख अभी तय नहीं हुईं है लेकिन अगले तीन सप्ताह के भीतर सुनवाईं होने की संभावना है।पूर्व की प्रतिबद्धताओं के कारण अगली सुनवाईं की तारीख तय नहीं की जा सकी और माल्या को दो अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी गईं। न्यायाधीश एम्मा अर्बुथनॉट इन साक्ष्यों पर अपना निर्णय सुनाने के बाद अंतिम जिरह के लिए तारीखें तय करेंगी। वह उसके आधार पर फैसला करेंगी कि माल्या को क्या भारत में कानूनी कार्वाईं के लिए वहां की सरकार को सुपुर्द किया जा सकता है। यह मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े कजरे से संबंधित है। यह एयरलाइन अब बंद हो चुकी है। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों पर दोनों पक्षों को अपना-अपना बयान पेश करने के लिए कहा है।
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