ताइवान में समलैंगिकों को शादी का कानूनी अधिकार
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25 May 17
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ताइवान की सबसे बड़ी अदालत ने बुधवार को समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता दे दी। इसके साथ ही ताइवान समलैंगिकों को शादी करने का कानूनी अधिकार देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।अदालत ने कहा, मौजूदा विवाह कानून लोगों के विवाह की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, दोनों का उल्लंघन करते हैं। इनमें समलैंगिकों की शादी को अनुमति देने के लिए जरूरी संशोधन करने में दो वर्ष का समय लगेगा। ताइवान के मौजूदा कानून केवल पुरु ष और महिला की शादी की इजाजत देते हैं लेकिन अदालत में इनकी वैधानिकता को चुनौती दी गयी जिसके बाद यह फैसला आया है। अदालत ने कहा, अगर समलैंगिकों की शादी से संबंधित कानून में दो वर्ष के भीतर संशोधन नहीं होता अथवा उसे लागू नहीं किया जाता है तो समान लिंग के लोगों का विवाह पंजीकरण प्रभावी माना जाएगा।
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