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योगी और मौर्य को लेकर केंद्र-यूपी से जवाब तलब

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25 May 17
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनके पदों से अयोग्य करार दिए जाने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले अदालत ने एटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। अदालत में भारत के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अशोक मेहता और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह पेश हुए। अदालत ने उनसे जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा ताकि इस मुद्दे पर फैसला किया जा सके। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार (द्वितीय) की पीठ ने एक जनहित याचिका पर उक्त निर्देश दिया।
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