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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

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14 Jun 18
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पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को आजीवन अयोग्यता से जुड़े मामले में उसके सामने पेश होने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर तक का समय दिया और उन पर तंज कसते हुए कहा कि एक कमांडो अपने वतन लौटने को लेकर इतना कैसे डर सकते हैं? पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने चेताया कि पूर्व राष्ट्रपति अगर बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे तक अदालत में पेश नहीं होते हैं तो कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश निसार, मुशर्रफ की अपील की सुनवाई कर रही तीन न्यायाधीश की पीठ की अगुवाई कर रहे हैं। पूर्व सैन्य शासक ने पेशावर उच्च न्यायालय द्वारा 2013 में उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने 74 वर्षीय मुर्शरफ को 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए इस शर्त पर नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी थी कि वह आज लाहौर में अदालत के सामने पेश होंगे और मामले की सुनवाई में हिस्सा लेंगे। चित्राल की एनए -1 सीट से मुशर्रफ का नामांकन पत्र इस हफ्ते के शुरू में दाखिल किया गया।
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