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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे लाउडस्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध

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17 Feb 17
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डूंगरपुर / शैक्षणिक कलेण्डर के अनुसार आगामी दिनों में विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाएं शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं का शांतिपूर्वक आयोजन करवाने के हेतु जिला कलक्टर सुरेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 एवं नियम 1965 के नियम 4 तथा पर्यावरण (नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों यथा लाउडस्पीर्कस एम्पलीफारयर्स का प्रयोग किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रांे में नागरिकों, विज्ञापन दाताओं, एवं संगठनों की ओर से समय-समय पर ध्वनि विस्तार यंत्रों तथा लाउडस्पीकर्स एवं एम्पलीफायर्स के द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव न पडे इस हेतु रात्रि 10 बजे के बाद से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परिक्षा आयोजित की जा रही है उनके आस पास 150 मीटर की परिधि में भी परिक्षा आयोजन के समय ध्वनिविस्तारक यंत्रों के उपयोग पर निषिद्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई संगठन एवं नागरिक उपयोग करना चाहे तो संबधित उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित अनुमति प्राप्त करेगा। मजिस्टेªट केवल सीमित प्रयोजन एवं समय के ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 में निर्धारित ध्वनि के स्तर तक के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण पर दे सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होकर आगामी 31 मई 2017 तक प्रभावी रहेगा।
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