होमगार्डों के लिए हाईकोर्ट से राहत का फैसला
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20 Mar 15
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डूंगरपुर| होमगार्डों को अब पुलिस कांस्टेबल के बराबर सैलेरी मिलेगी। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ होमगार्ड की ओर से दायर किए गए सिविल रिट पिटिशन पर दिया है। हालांकि फायदा याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा।
जोधपुर हाईकोर्ट में होमगार्ड ईश्वरसिंह, दिनेश कुमार रोत, मुकेश चलाना, राजेश शर्मा, दिनेशचंद्र, देवेंद्र शर्मा ने 2012, 2013 2015 में सिविल रिट पिटिशन दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से केस हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकुर माथुर ने लड़ा। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पैरवी की थी।
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